छात्रों और पीजी में रहने वालों पर बोझ बढ़ने का अनुमान

नोएडा और बेंगलुरु: अगर आप हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो यह समाचार आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। अधिकारियों ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि अब हॉस्टल और पीजी के किराये पर 12% जीएसटी (GST) लगाया जाएगा। यह निर्णय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करके लिया है।

AAR का फैसला

AAR की बेंगलुरु पीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया कि एक रेजिडेंशियल फ्लैट या मकान और हॉस्टल या पीजी एक समान नहीं होते हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा है कि हॉस्टल और पीजी जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों को 12 फीसदी GST देना चाहिए।

नोएडा के मामले की सुनवाई

नोएडा के वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, लखनऊ पीठ ने यह कहा है कि 1,000 रुपये से कम कीमत के हॉस्टल पर भी GST लागू होगा। यह नियम 18 जुलाई 2022 से लागू है।

प्रभावित होंगे ये लोग

इस फैसले से प्रभावित होने वाले लोगों में छात्र और व्यवसायी लोग शामिल हैं जो पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इससे उनके व्यय में वृद्धि होने की संभावना है।

 

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