भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने HDFC Life पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने अपने एक फाइलिंग में एक्सचेंज को यह जानकारी दी। आइए जानते हैं कि इस जुर्माने का कारण क्या है और IRDAI ने किन नियमों का उल्लंघन पाया है।
जुर्माने का कारण
IRDAI ने सितंबर 2020 में HDFC Life का ऑनसाइट निरीक्षण किया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, और 2019-20 शामिल थे। इस निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित मुद्दों के लिए जुर्माना लगाया गया है:
- पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा:
- जुर्माना: ₹1 करोड़
- IRDAI ने पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों में नियमों का उल्लंघन पाया।
- आउटसोर्सिंग सेवाओं में अनियमितताएं:
- जुर्माना: ₹1 करोड़
- कंपनी द्वारा सेवाओं के आउटसोर्सिंग में भी कुछ अनियमितताएं पाई गईं।
कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा, “IRDAI ने 1 अगस्त, 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें ₹2 करोड़ का कुल जुर्माना लगाया गया। इसमें पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा और बीमा व्यवसाय के लिए आउटसोर्सिंग सेवाओं के कुछ पहलुओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन शामिल है।”
अन्य निर्देश और सलाह
वित्तीय जुर्माने के अलावा, IRDAI ने HDFC Life को कुछ अतिरिक्त निर्देश और सलाह भी दी है। कंपनी को निर्धारित समयसीमा के भीतर इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा ताकि पहचानी गई कमियों को ठीक किया जा सके और नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
IRDAI का परिचय
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) एक वैधानिक निकाय है, जिसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDA अधिनियम, 1999) के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के बीमा क्षेत्र की निगरानी और विकास करना है।