अरब में जॉब के पहले जानें यह नियम
संयुक्त अरब अमीरात में अगर आप पहली बार जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो यह बात ध्यान में रखना होगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए प्रक्रिया क्या होती है?
अबू धाबी
अगर बात अबू धाबी की करें तो Abu Dhabi and the Implementing Regulation (the “ADHIL”) के Law No (23) of 2005 Concerning Health Insurance के अनुसार यह नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह कामगार और उसके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करें।
कानून के मुताबिक नियोक्ता ही वह व्यक्ति होता है जो सभी कामगारों और उसके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस कराता है। कामगार, इसकी पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के तीन बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस कराना नियोक्ता का फर्ज है।
Dubai
वहीं अगर बात दुबई की करें तो Dubai Health Insurance Law No 11 of 2013 (DHIL) के अनुसार वीजा के स्पॉन्सर का फर्ज है कि वह कामगार का हेल्थ इंश्योरेंस करवाए। अगर नियोक्ता इंश्योरेंस कवर नहीं करता है तो स्पॉन्सर को वह काम करना होता है।
हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च भी स्पॉन्सर को ही लेना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का ड्यूरेशन रेजिडेंस के बराबर होना चाहिए। कामगार को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देना, सारी प्रक्रिया का ख्याल रखना सभी स्पॉन्सर का ही कार्य है।
यानी कि काम कार्ड के हेल्थ इंश्योरेंस का व्यवस्था करना पूरी तरह से नियोक्ता या स्पॉन्सर का काम है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कामगार से किसी तरह के पैसे नहीं लिए जाते हैं। Health insurance के लिए कामगार की सैलरी भी नहीं काटी जाती है।