UAE में घरेलू हिंसा का शिकार होने पर कैसे करें शिकायत, जानिए क्या कहता है इस देश का कानून
घरेलू हिंसा अब केवल मारपीट तक ही सीमित नहीं रह गई है। इस कानून में अब चार चीजों को भी शामिल किया गया है जिनमें-
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शरीर पर मारना या चोट पहुँचाना
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जबरदस्ती या यौन शोषण
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तानों से मानसिक तनाव देना
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पैसे या ज़रूरी चीज़ों को रोककर परेशान करना
अगर आपको घरेलू हिंसा हो रही है, तो आप कहां मदद ले सकते हैं?
पूरे यूएई में (फेडरल लेवल):
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बच्चों के लिए:
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गृह मंत्रालय: 116111
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शिक्षा मंत्रालय: 80085
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दुबई में:
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दुबई पुलिस (महिला और बच्चों के लिए): 04 274 4666
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गुप्त रिपोर्ट (Al Ameen सेवा): 800 4444
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दुबई फाउंडेशन फॉर वूमन एंड चिल्ड्रन (DFWAC): 800 111
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कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी: 800 988
अबू धाबी में:
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ईवा महिला और बच्चों का आश्रय: 800 7283
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अबू धाबी पुलिस – सामाजिक सहायता: 02 657 3699
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फैमिली वेलफेयर अथॉरिटी: 800 5354
उत्तर के अमीरात (शारजाह, अजमान, आदि):
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हिमाया फाउंडेशन (अजमान): 800 446292
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शारजाह सामाजिक सेवा विभाग: 800 700
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अजमान – सोशल सपोर्ट सेंटर: 050 897 3223
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रास अल खैमाह – सोशल सपोर्ट सेंटर: 07 205 5155
यूएई का नया घरेलू हिंसा कानून (2024 में लागू):
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अब मानसिक, आर्थिक और यौन शोषण को भी घरेलू हिंसा माना जाएगा।
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आपकी शिकायत गोपनीय रखी जाएगी।
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अगर कोई शिकायत वापस लेने के लिए धमकाए, तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है।
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जो लोग डॉक्टर, शिक्षक या परिवार के सदस्य हैं – उन्हें अगर किसी पर शक हो, तो रिपोर्ट करना जरूरी है।
दोषियों को क्या सजा मिलेगी?
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पहली बार हिंसा करने पर: 5,000 से 50,000 दिरहम का जुर्माना
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दोबारा हिंसा करने पर: सजा दोगुनी
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शिकायत वापस लेने का दबाव डालने पर: 10,000 से 50,000 दिरहम जुर्माना या जेल
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अगर कोर्ट के आदेश की अनदेखी करें: 20,000 दिरहम तक जुर्माना
अगर डर लग रहा है तो क्या करें?
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घबराएं नहीं, आप गुप्त रूप से (बिना नाम बताए) रिपोर्ट कर सकते हैं।
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मदद के लिए सिर्फ एक कॉल ही काफी है।
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हेल्पलाइन पर कॉल करें, आपकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी।
मदद लेने के आसान 5 कदम:
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सुरक्षित जगह जाएं
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हेल्पलाइन पर कॉल करें
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जरूरत हो तो महिला शेल्टर में रहें
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चिकित्सा जांच कराएं
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पुलिस या सामाजिक कार्यकर्ता से बात करें





