अगर आप यूएई (UAE) यात्रा कर रहे हैं या फिर वहां जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है। यूएई में यात्रा करते वक्त यदि आपके पास 60,000 दिरहम (लगभग ₹14.31 लाख) से ज़्यादा कैश, ज्वेलरी, कीमती पत्थर या अन्य महंगे सामान हैं, तो अब आपको इसे कस्टम में ऑनलाइन डिक्लेयर करना होगा, यानी पहले से जानकारी देनी होगी।
यूएई की सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है जिसे “Afseh” कहते हैं। यह वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पर उपलब्ध है declare.customs.ae यह नियम 18 साल और उससे ऊपर के यात्रियों पर लागू होता है। यदि कोई बच्चा या नाबालिग ज्यादा रकम ले जा रहा है, तो डिक्लरेशन उसकी ओर से उसके माता-पिता या अभिभावक को करना होगा। फिलहाल यह सेवा अबू धाबी, शारजाह और रास अल खैमा एयरपोर्ट्स पर लागू है।
डिक्लरेशन कैसे करें?
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Afseh ऐप या वेबसाइट पर जाएं।
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UAE Pass से लॉगिन करें। इससे आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिक भर जाएंगी।
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अब आपको ट्रैवल डिटेल्स भरनी होंगी जैसे:
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आप आ रहे हैं या जा रहे हैं?
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यात्रा की तारीख
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कहां से और कहां तक
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एयरलाइन और टिकट नंबर आदि।
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फिर यह बताएं कि आपके पास क्या है – जैसे कैश, ज्वेलरी, कीमती सामान आदि।
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डिक्लरेशन सबमिट करें। आपको SMS और ऐप के ज़रिए अप्रूवल मिलेगा।
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अप्रूवल डैशबोर्ड में सेव रहेगा। एयरपोर्ट पर अधिकारी इसे देख सकते हैं।
यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है और आपको कस्टम पर तेज़ क्लियरेंस में मदद मिलेगी।
अगर आप ऐसा डिक्लरेशन नहीं करते और आपके पास तय सीमा से ज़्यादा कीमती चीज़ें मिलती हैं, तो उस पर जुर्माना या ज़ब्ती हो सकती है।




