- कोविद -19 के प्रकोप के दौरान अपने श्रम अधिकारों से वंचित
एक प्रवासी जिसने अदालत में श्रम मामला दर्ज किया उस ने बताया कि उसने जिस कंपनी में काम किया, उसने अपने कर्मचारियों के वेतन में 50% की कटौती किया है। एमिरेटी के एक वकील ने कहा कि कोविद चुनौतियों के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात में व्यवसाय कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं कर सकते हैं।बिना किसी प्रक्रिया के अपनी आजीविका खो देने वाले कुछ प्रवासियों की दुर्दशा के बारे में वकील Abdul Monem Bin Suwaidan ने कहा कि कर्मचारियों को शिकायत दर्ज करने का पूराअधिकार है अगर उन्हें विश्वास है कि वे कोविद -19 के प्रकोप के दौरान अपने श्रम अधिकारों से वंचित है।
- वेतन से वंचित करने के आदेश का लाभ
मार्च के अंत में, मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरा) ने महामारी से प्रभावित व्यवसायों में नौकरियों और वेतन को विनियमित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। कंपनियों को अस्थायी रूप से वेतन काटने पर कर्मचारी भेजने की अनुमति दी गई है ,बशर्ते कि वे आवश्यकताओं को पूरा करें और कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। Bin Suwaidan ने कहा, “हालांकि, यह पता चला है कि कुछ व्यवसाय तेजी से अपने कर्मचारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने और उनके वेतन से वंचित करने के आदेश का लाभ उठा रहे हैं।”
- श्रम न्यायालय के माध्यम से कानूनी कार्रवाई
प्रवासी जिसने अदालत में श्रम मामला दर्ज किया ने बताया कि “कटौती का बहाना यह था कि कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, जो सही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन जोखिम कम होने के बावजूद उनका राजस्व फिर भी कम रहा।”Bin Suwaidan ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो वह मोहर से संपर्क कर सकता है और शिकायत दर्ज कर सकता है।” यहाँ तक किसी भी परेशानी पर कर्मचारी को श्रम न्यायालय के माध्यम से कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।GulfHindi.com