यूएई की Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Port Security (ICP) ने सोमवार को नए विज़िट वीज़ा कैटेगरीज़ पेश करते हुए कई मौजूदा वीज़ा की अवधि व शर्तों में बदलाव किए। इस कदम का उद्देश्य है कि यूएई दुनिया के लिए और खुला बने और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरटेनमेंट और टूरिज़्म जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोग, विशेषज्ञ और उद्यमी इस देश में आये।
रिश्तेदार/दोस्त से मिलने वाले वीज़ा की नई आय शर्तें
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पहली डिग्री रिश्तेदार (जैसे माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे) → स्पॉन्सर की आय कम से कम Dh 4,000।
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दूसरी/तीसरी डिग्री रिश्तेदार (जैसे भाई-बहन, दादा-दादी, चाचा-चाची) → स्पॉन्सर की आय कम से कम Dh 8,000।
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दोस्त → स्पॉन्सर की आय कम से कम Dh 15,000।
ICP के महानिदेशक मेजर जनरल सुहैल सईद अल खैली का बयान
ICP के महानिदेशक मेजर जनरल सुहैल सईद अल खैली ने इस बदलाव को लेकर कहा कि यह बदलाव गहन अध्ययन और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए किए गए हैं। स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेज़िडेंसी और विदेशी मामलों के रुझानों का ध्यान रखा गया है। ग्राहकों से फीडबैक और सेवा मूल्यांकन को भी शामिल किया गया। इन बदलावों का उद्देश्य लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, मानवीय और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना, जीवन स्तर बेहतर करना, व्यापार, परिवहन और तकनीकी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना और यूएई को क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।
ये बदलाव यूएई को और आकर्षक बनाएंगे ताकि लोग यहां रहने, काम करने और कारोबार करने के लिए और आसानी से आ सकें।




