यूएई की सरकार द्वारा प्रदान की गई overstay फाइन माफी योजना का लाभ उठाने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को बुधवार को अबू धाबी में भारतीय दूतावास द्वारा घोषित भारतीय राजनयिक मिशनों को अपने आवेदन जमा करने की सलाह दी गई है।
ये है बिना फाइन भरे देश छोड़ने का तारीख
गौरतलब है कि मिशन ने उन सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है, जिनके वीजा 1 मार्च से पहले समाप्त हो गए हैं। indian embassy द्वारा जारी किेए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रवासी लोग 17 अगस्त को बिना जुर्माना चुकाए देश छोड़ सकते हैं।
दूतावास ने कहा कि यात्रा करने वाले लोगों को अपनी यात्रा की निर्धारित तिथि से seven working days पहले कपंनी को इस बात की सूचना देनी होगी। बता दे इस बात की सूचना खुद दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी ने मीडिया से साझा की है। उन्होंने बताया कि यह योजना सभी वीजा प्रकारों के लिए लागू है, जिसमें निवास और वीजा धारक शामिल हैं।
इसके साथ ही दूतावास ने एक प्रेस नोट में घोषणा की, “यूएई ने संयुक्त अरब अमीरात में सभी विदेशी निवासियों के लिए एक शानदार छूट योजना की घोषणा की, जिनके वीजा या तो 1 मार्च, 2020 से पहले समाप्त हो गए हैं, या जिनके रहने की तारीख तक अब खत्म होने वाली है।”
दूतावास द्वारा जारी की गई सूचना
अपने इस फैसले के तहत भारतीय दूतावास ने एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि “जिन लोगों के वीजा 1 मार्च, 2020 से पहले समाप्त हो गए हैं, या जिनके रहने की तारीख तक अब खत्म होने वाली है, वह इस साल 17 अगस्त तक वैध होने वाली योजना के अनुसार, उन्हें अवधि के लिए जुर्माना अदा किए बिना देश छोड़ने की अनुमति है।”
भारतीय दूतावास द्वारा जारी मिशनों ने भारतीय समुदाय के संगठनों और संघों से भी अपील की है कि वे भारतीय नागरिकों के बीच संदेश का प्रसार करें और इसे एक सुचारू प्रक्रिया बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोग इस दौरान अपने सभी दस्तावेज के साथ समय पर दूतावास में मौजूद हो।
दूतावास ने सभी लोगों से यह भी अनुरोध किया कि वे अबू धाबी में दूतावास से संपर्क करें या दुबई में वाणिज्य दूतावासों को ऐसे आवेदनों के बारे में जल्द से जल्द सूचना देकर इसके बारे में बताये, ताकि जरूरतमंद लोगों की जल्द से जल्द मदद की जा सके।GulfHindi.com