2023-24 (मूल्यांकन वर्ष 2024-25) के लिए जिन लोगों को टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता, उनके लिए आयकर रिटर्न (ITR) की फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। अगर आपने इस तारीख तक रिटर्न फाइल कर दिया है, तो अब आपके रिटर्न के प्रोसेस होने का इंतजार हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपकी गणनाओं के अनुसार रिटर्न प्रोसेस न हो। अगर आपने इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरा है, तो आपको सिर्फ नए टैक्स सिस्टम में ही रिटर्न भरना होगा।
पुराना टैक्स सिस्टम तभी चुन सकते हैं, जब आप समय पर ITR फाइल करें
आपने शायद पुराना टैक्स सिस्टम चुना हो, लेकिन टैक्स विभाग नए टैक्स सिस्टम के अनुसार आपकी गणना कर सकता है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि नया टैक्स सिस्टम अब डिफॉल्ट है, और इसे न चुनने का विकल्प केवल तभी होता है जब आप 31 जुलाई 2024 तक अपना रिटर्न फाइल करते हैं।
सेक्शन 87A की छूट और कब नहीं मिलती
यदि आपकी आय ₹7 लाख से कम है और आप नए टैक्स सिस्टम के तहत रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको सेक्शन 87A के तहत ₹25,000 तक की छूट मिल सकती है। पुराने टैक्स सिस्टम में यह छूट अधिकतम ₹12,500 है। हालांकि, यदि आपकी कुल आय में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) है, तो इस पर छूट नहीं मिलेगी, भले ही आपकी आय ₹7 लाख से कम हो।
आसान जानकारी को संक्षेप में:
मुद्दा | मुख्य जानकारी |
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ITR की अंतिम तारीख | 31 जुलाई 2024 |
पुराना टैक्स सिस्टम | सिर्फ अंतिम तारीख तक ITR फाइल करने पर चुन सकते हैं |
सेक्शन 87A की छूट | नए टैक्स सिस्टम में ₹7 लाख से कम आय पर ₹25,000 तक की छूट |
LTCG पर छूट | लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर छूट नहीं मिलेगी |
देरी से ITR फाइल करने पर | केवल नए टैक्स सिस्टम में ही रिटर्न भर सकते हैं |