2023 का साल समाप्ति की ओर अग्रसर है, और इसी के साथ आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को एक विशेष सूचना भेजी है। यह सूचना उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं। आइए जानते हैं कि आयकर विभाग क्या संदेश भेज रहा है और इसका क्या अर्थ है।
आयकर विभाग क्यों भेज रहा है नोटिस?
आयकर विभाग ने उन टैक्सपेयर्स को SMS के माध्यम से नोटिस भेजे हैं जिन्होंने 2022-2023 के दौरान हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं। इस नोटिस के जरिए लोगों से 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड ITR भरने का आग्रह किया गया है।
नोटिस नहीं, सलाह है: आयकर विभाग
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया है कि ये मैसेज नोटिस नहीं बल्कि सलाह हैं। ये सलाह उन मामलों में भेजी जाती है, जहां ITR डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग यूनिट से मिली जानकारी में असमानता पाई जाती है।
ITD का मैसेज मिलने पर क्या करें?
- AIS चेक करें: सबसे पहले अपना Annual Information Statement (AIS) चेक करें और इसे अपने ITR से मैच करें।
- रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें: यदि कोई डिस्क्रेपेंसी हो तो रिवाइज्ड रिटर्न भरें।
- Compliance Portal पर जवाब दें: Compliance Portal पर जाकर अपना जवाब दर्ज करें।
कैसे एक्सेस करें Compliance Portal?
- e-filing पोर्टल www.incometax.gov.in/ पर लॉगिन करें।
- ‘Pending Actions’ पर जाएं और ‘Compliance’ पर क्लिक करें।
- ‘e-Campaign Tab’ पर जाएं और अपना जवाब दर्ज करें।
हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है?
- कैश से बैंक ड्राफ्ट पर ऑर्डर 10 लाख रुपये से अधिक
- सेविंग खाते में कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपये से अधिक
- करंट खाता में कैश डिपॉजिट/विड्रॉल 50 लाख रुपये से अधिक
- प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री 30 लाख रुपये से अधिक
- कैश में शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड निवेश 10 लाख रुपये से अधिक
- कैश में क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 1 लाख रुपये से अधिक
- क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 10 लाख रुपये से अधिक
- कैश के जरिए FD डिपॉजिट 10 लाख रुपये से अधिक