गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुतबिक, 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के तहत मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी।
I am glad that metro has been permitted to start its operations from 7 Sep in a phased manner.
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 29, 2020
स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। इनके अनुसार ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा।
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गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सात सितम्बर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।
गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।
मेट्रो चलाने को की खबर को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है। अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया है कि उसकी सेवाएं 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी।
– 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा।
-सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।
-कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है।
-राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
-21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
-राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं।