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विदेश से आ रहे हैं भारत वापस तो तुरंत कर ले APPLY नही तो “नही मिलेगा Entry”, और पैसा भी भरना पड़ेगा

Lov Singh by Lov Singh
अगस्त 3, 2020
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विदेश से आ रहे हैं भारत वापस तो तुरंत कर ले APPLY नही तो “नही मिलेगा Entry”, और पैसा भी भरना पड़ेगा

Lov Singh · अगस्त 3, 2020

रविवार यानी 2 अगस्त को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। बता दे ये 8 अगस्त से लागू होंगे, और 24 मई को जारी दिशा-निर्देशों की जगह लेंगे।

 

आईये जानते है क्या है नए नियम…


  • सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
  • उन्हें पोर्टल पर अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देनी होगी। साथ ही वे 14 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन से गुजरेंगे यानी 7 दिनों में अपनी लागत पर संस्थागत क्वारंटाइन का भुगतान करेंगे, इसके बाद 7 दिनों तक घर में स्वास्थ्य की स्व-निगरानी के साथ क्वारंटाइन पर रहना होगा।
  • केवल 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के साथ, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और माता-पिता (एस) जैसे मानव संकट के कारणों / मामलों के लिए 14 दिनों के होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जा सकती है।

 

 

  • एंट्री के दौरान RTPCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। इसके आधार पर ही क्वारंटाइन की अवधि यत की जायेगी।  खास बात यह है कि परीक्षण यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए था। साथ ही यात्री रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करेगा और यदि वह पॉजिटिव पाया जाता है, तो उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जायेगा।

नौकरी गई, देश लौटने पर देनी पड़ रही ...

यात्रियों को बोर्डिंग से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए?

  • संबंधित एजेंसियों द्वारा यात्रियों को टिकट के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है की सूची दी जायेगी।
  • सभी यात्रियों को अपने मोबाइल उपकरणों पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।
  • उड़ान/जहाज पर चढ़ते समय, केवल नेगेटिव यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।
  • भूमि सीमाओं के माध्यम से आने वाले यात्रियों को भी ऊपर के रूप में एक ही प्रोटोकॉल से गुजरना होगा, और केवल जो कोरोना नेगेटिव हैं उन्हें भारत में सीमा पार करने की अनुमति दी जाएगी।
  • हवाई अड्डों पर पर्यावरणीय स्वच्छता और कीटाणुशोधन जैसे उपयुक्त एहतियाती उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।
  • बोर्डिंग के दौरान और हवाई अड्डों पर, सामाजिक गड़बड़ी को सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय किए जायेंगे।

बता दे जिन यात्रियों ने पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र नहीं भरा था, वे फ्लाइट / जहाज में डुप्लिकेट भरेंगे और उसी की एक प्रति एयरपोर्ट / सीपोर्ट / लैंड पोर्ट पर मौजूद हेल्थ और इमिग्रेशन अधिकारियों को दी जाएगी। वैकल्पिक रूप से, ऐसे यात्री संबंधित अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, एयरपोर्ट / सीपोर्ट / लैंड पोर्ट पर पहुंचने पर ऑनलाइन पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।GulfHindi.com

Tags: indiaNew Rule for international passengersNew Rule For PassengersSaudiUAE
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