1,000 riyals जुर्माना
सऊदी The General Directorate of Passports (Jawazat) ने बताया है कि final exit visa के वैधता अवधि के दौरान भी सऊदी न छोड़ने पर प्रवासियों से 1,000 riyals जुर्माना लेने का प्रावधान है।
iqama card की वैधता 5 साल होती है
वहीं resident के iqama card की वैधता 5 साल होती है। जिसके बाद उसे renew कराया जाता है। पहली बार renew न कराने पर 500 riyals का जुर्माना लगाया जाता है और दूसरी बार renew न कराने पर 1000 riyals का जुर्माना लगाया जाता है।
गलती तीसरी बार दोहराई जाती है तो आरोपी को देश निकाला दे दिया जाता है
अगर यह गलती तीसरी बार दोहराई जाती है तो आरोपी को देश निकाला दे दिया जाता है। इसके अलावा iqama renew करने के लिए renewal fees, यातायात उल्लंघन का भुगतान, फिंगरप्रिंट का पंजीकरण और कामगार का अपने परिवार के 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के साथ फोटो की जरूरत होगी।
इसके अलावा final exit visa पर ज्यादा जानकारी यहां उपलब्ध है।
सऊदी : Jawazat ने किया इस वीजा को लेकर कामगारों के चिंता का समाधान, सारी जानकारी एक जगह https://t.co/GFHpVL38pB
— GulfHindi.com (@gulfhindinews) June 2, 2021