पूरी खबर एक नज़र,
- नया नियोक्ता उठाता है सारा खर्च
- मंत्रालय ने जारी किया अपडेट
स्पॉन्सर बदलने के बाद कौन उठाता है खर्च
अक्सर यह प्रश्न कामगारों के मन में रहता है जिसका जवाब मंत्रालय ने दे दिया है। सऊदी Ministry of Human Resources and Social Development ने बताया है कि अगर प्रवासी कामगार अपना काम ट्रांसफर करवा लेता है तो उसके वर्क परमिट और इकामा (residence permit) के रिन्यूअल का खर्च कैसे पूरा होता है।
कामगार अपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकता है
सऊदी में मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया है कि अगर कामगार का जॉब ट्रांसफर हो जाता है तो प्रवासी कामगार के वर्क परमिट और इकामा (residence permit) के रिन्यूअल का खर्च नया नियोक्ता उठाता है।
प्रवासी कामगारों और नए नियोक्ता को यह जानना काफी जरूरी है। इसके अलावा कामगार अपने कॉन्ट्रकैट का उल्लंघन नहीं कर सकता है।