भारत में लोगों की लाइफ लाइन कही जाने वाली परिवहन व्यवस्था रेलवे का इस्तेमाल लगभग सब कोई करते हैं. अगर आप अपने किसी अग्रिम यात्रा के लिए टिकट बुक कर रखा है और एकाएक आपको यात्रा छोड़ना पड़े तो वैसे स्थिति में आईआरसीटीसी के नए कानून के आधार पर आप अपना टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं.
IRCTC रेलवे टिकट का ट्रांसफ़र नियम.
अगर आपका कन्फर्म टिकट बुक है व आप किसी कारण ट्रेन मे सफर नही कर सकते तो आप अपने टिकट को अपने माता-पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी या पत्नी को ट्रांसफर कर सकते है। इसके लिए आपको ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास लिखित अनुरोध पत्र देना होगा।
अगर ऐसे ही चले जाएं टिकट लेकर ट्रेन में तब.
कभी भी के झांसे में नहीं रहे कि आपका बुक किया हुआ टिकट आपका कोई भी संबंधी या परिवार का कोई व्यक्ति लेकर ट्रेन में बिना जानकारी दिए हुए सफर कर सकता है. ऐसी स्थिति में रेलवे अधिनियम के अनुसार सफर करने वाला यात्री बिना टिकट सफर करने के बराबर जुर्माने का भागीदार होगा.