आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून थी। अगर आपने इसे करवाया नहीं है, तो आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से निष्क्रिय हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि इसके प्रभाव से आपका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी प्रभावित हो सकता है।
पैन और Aadhaar लिंकिंग: महत्व और प्रक्रिया
पैन कार्ड आधार से लिंक करने की अवधि निर्धारित है और इसे अवधि समाप्त होने के बाद पुनर्स्थापित करने के लिए एक माह का समय लगता है। अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो आपके लिए ITR फाइल करना असंभव हो सकता है, क्योंकि ITR की अवधि 31 जुलाई तक ही होती है।
देरी से ITR फाइल करने के नियम और दंड
अगर आप 31 जुलाई तक अपना ITR नहीं फाइल कर पाते हैं, तो आपको विलंबित ITR दाखिल करना होगा, जिसे ‘लेट ITR’ भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में, आयकर दाता को लेट फीस के साथ ITR फाइल करना होता है। यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होता है, तो आपको विलंबित ITR दाखिल करना पड़ता है, जिसमें दो प्रकार के दंड शामिल होते हैं।
दंड: क्या और कितना?
यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक है, तो आपको विलंबित ITR दाखिल करने के लिए ₹5,000 का दंड देना होगा। यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आपको ₹5,000 की लेट फीस के साथ-साथ पैन से आधार को लिंक कराने का ₹1,000 का दंड भी देना होगा, यानी कुल ₹6,000 का दंड। हालांकि, यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो आपको केवल ₹2,000 का दंड देना होगा।
महत्वपूर्ण सूचना
आयकर विभाग के ट्विट के अनुसार, यदि आपने 30 जून तक पैन को आधार से लिंक कराने का दंड भुगतान किया है और अब भी आपका पैन आधार से लिंक नहीं हुआ है, तो इस पर विभाग की तरफ से विचार किया जाएगा।