ITR फाइलिंग: वकीलों के कर संघ एटीबीए ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर आवेदन किया है कि ITR फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने की अवधि बढ़ाई जाए।
ITR फाइलिंग: FY 2022-23 और Assessment Year 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की तारीख अब नजदीक है। ऐसे में, जुलाई 31 से पहले आयकर रिटर्न फाइल करना दंड से बचने के लिए आवश्यक है। ITR फाइल की तारीख आधी तारीख पर आने के कारण, देश में इसकी अवधि बढ़ाने की मांग है। वकील कर बार एसोसिएशन (एटीबीए) ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखकर कहा है कि देशभर में कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, सरकार को 2022-23 के आर्थिक वर्ष के लिए ITR फाइल की अवधि बढ़ाने की मांग पर ध्यान देना चाहिए। संघ ने देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार से इस आवेदन को ध्यान में रखने का अनुरोध किया है।
बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए
वकील कर बार एसोसिएशन (एटीबीए) ने वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में, संघ ने मांग की है कि दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए। संघ ने यह लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ है। कई जगहों पर आयकर कार्यालय सहित कई कार्यालय बंद हैं। ऐसे में, करदाताओं को अंतिम तिथि तक ITR फाइल करने में कठिनाई हो रही है। GST और ITR की अंतिम तिथि भी मिल रही है। इसी कारण संघ ने बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार से अपेक्षा की है कि ITR की अवधि को एक महीने तक बढ़ा दिया जाए। महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है।
इस संगठन ने भी अवधि बढ़ाने की मांग की
वकील कर बार एसोसिएशन के अलावा, देश के टैक्स पेशेवरों के सबसे पुराने और सबसे बड़े संगठन, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने भी हाल ही में वित्त मंत्री को पत्र लिखकर ITR फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की है। संघ ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार से यह मांग भी की है। संघ ने वित्त मंत्री से बातचीत करने के लिए भी आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि को एक महीने तक बढ़ाने की मांग की है। इस मांग की एक प्रति को भी सीबीडीटी अध्यक्ष को सौंप दिया गया है।
3 करोड़ से अधिक करदाताओं ने ITR फाइल किया
आयकर विभाग ने 19 जुलाई को सूचित किया है कि अब तक 3 करोड़ से अधिक करदाताओं ने ITR फाइल किया है। साथ ही, विभाग ने बताया है कि यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष यह आंकड़ा 7 दिन पहले ही प्राप्त किया गया है। इसमें, 2.81 ITRs ई-सत्यापित किए गए हैं और 1.50 करोड़ ITR प्रोसेस किए गए हैं। आयकर विभाग ने लोगों से जल्दी रिटर्न जमा करने की अपील की है।
महत्वपूर्ण जानकारी टेबल
कर रिटर्न फाइल करने की तिथि | 31 जुलाई, 2023 |
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कर रिटर्न फाइल करने की अवधि का आवधान | 1 महीना |
फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ | पैन कार्ड, आयकर विवरण, बैंक विवरण |
संक्षेप में
वकीलों के कर संघ एटीबीए ने आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए संघों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि आयकर रिटर्न फाइल करने की अवधि को एक महीने तक बढ़ाया जाए। यह अनुरोध कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए किया गया है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने बताया है कि अब तक 3 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आयकर रिटर्न फाइल किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग अपने करदाताओं के अनुरूप कर रिटर्न जमा करने में जुटे हुए हैं।