इनकम टैक्स: कैसे करें टैक्स सेविंग पुराने रिजीम में
इस वित्त वर्ष में ऐसा क्या करें कि अगले साल टैक्स में छूट हासिल कर सकें?
इनकम टैक्स भुगतान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन सही तरीके से इसमें छूट प्राप्त कर सकते हैं।
धारा 80सी में टैक्स सेविंग की तरीके: पुराने टैक्स रिजीम के तहत, धारा 80सी में इंवेस्टमेंट कर टैक्स सेविंग हासिल की जा सकती है।
धारा 80डी में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम: खुद और परिवार के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती हासिल की जा सकती है, जिससे कर में छूट मिलती है।
किराये की रसीदें: जो लोग किराए पर रहते हैं, उन्हें मकान किराया भत्ता पर कटौती का लाभ मिल सकता है।
डोनेशन और कटौती: कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठनों को दिए गए डोनेशन पर भी टैक्स की छूट मिल सकती है।
3महत्वपूर्ण जानकारी:
- धारा 80सी: टैक्स सेविंग के लिए इंवेस्टमेंट
- धारा 80डी: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती
- धारा 10(13ए): किराए की रसीदों पर कटौती
- धारा 80जी: डोनेशन पर कटौती