सऊदी अरब के पासपोर्ट मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण जानकारी जारी करते हुए कहा है कि जो भी प्रवासी के आश्रित जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर हैं अगर वह अपना इकामा दोबारा से रिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए यह नई शर्तें लागू की गई हैं.
ऐसे सारे लोग जिनकी उमर 25 साल से ऊपर हैं और वह सऊदी अरब में किसी भी प्रवासी के आश्रित हैं जैसे कि उनके बेटे बेटी या अन्य रिश्तेदार तो उनका इकामा रिन्यू करने से पहले ट्रांसफर कराना जरूरी है.
Jawazat कार्यालय ने ट्वीट पर जानकारी देते हुए कहा है:
The directives stipulate the transfer of services for those who have reached the age of 25 years as dependent except spouse, In order to be able to complete the renewal of iqama, please refer to the Ministry of Human Resources and Social development as long as you exceeded the legal age.GulfHindi.com