कामगारों के लिए जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों के लिए जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा दी जा रही है जिसमें पंजीकरण कराना करीब सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब Free zone companies को भी अपने कामगारों को इस स्कीम में पंजीकरण कराना होगा।
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कर्मचारी खुद इस स्कीम में पंजीकरण नहीं करता है तो यह उनके कंपनी के जिम्मेदारी है कि वह तुरंत अपने कर्मचारियों को इस स्कीम में इनरोल कराएं।
कौन करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी जमा?
बताते चलें कि कंपनियों की जिम्मेदारी हो गई है कि वह अपने कर्मचारियों का पंजीकरण कराएं लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में रकम कर्मचारियों को ही जमा करनी होगी। पहला इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद कर्मचारियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट प्रूफ होगा कि कर्मचारी ने पंजीकरण करा लिया है।
ध्यान रखें कि स्कीम में पंजीकरण की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2023 है इसके बाद पंजीकरण न करने वाले कर्मचारियों को भारी जुर्माना होगा।