कुवैत में वर्क परमिट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है
KUWAIT में वर्क परमिट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है किसने कहा गया है कि वर्क परमिट और सर्विस ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए नियमों को अपडेट किया गया है। यह भी बताया गया है कि यह नियम जल्द ही जून में लागू कर दिए जाएंगे। Public Authority for Manpower के द्वारा दिए गए जानकारी में इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा गया है।
चुकाना होगा अतिरिक्त शुल्क
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है की पहली बार अगर कोई व्यक्ति अपना वर्क परमिट जारी करा रहा है तो उसे 300 dinars का अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा अगर किसी कामगार को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना है तो इसके लिए ट्रांसफर शुल्क चुकाना होगा जो कि 300 dinars होगा।
लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि वर्क ट्रांसफर तभी होगा अगर कामगार देश में पिछले 3 सालों से रह रहा है और साथ ही नियोक्ता की अनुमति भी जरूरी है। कहा गया है कि यह नियम 1 जून से लागू हो जायेगा।