आरोपियों के खिलाफ की जाती है कड़ी कार्यवाही
कुवैत में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है। आंतरिक मंत्रालय के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी जुर्माने के साथ जेल की भी सजा हो सकती है। यातायात नियमों को और सख़्त करने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं।
किन नियमों में लगा जायेगा बदलाव?
नशे की हालत में वाहन चलाने वाले आरोपी को 3 साल तक की जेल हो सकती है और KD 1,000 से लेकर KD 3,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ड्राईविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले आरोपी पर KD 300 का जुर्माना लगाया जा सकता है। तय स्पीड लिमिट में ड्राईविंग न करने पर 3 महीने की जेल और KD 500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा कार्ड में बच्चों या pets का ख्याल न रखने पर KD 75 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं fire trucks, ambulances और police cars को रास्ता न देने पर KD 250 से लेकर KD 500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेड लाइट क्रॉस करने पर 3 महीने तक की जेल और KD 200 से लेकर KD 500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।