दिल्ली के उपभोक्ता न्यायालय ने कुवैत एयरलाइंस को यात्री को अनुचित रूप से विमान से उतारने पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
याचिकाकर्ता का दावा
याचिकाकर्ता महमूद आलम ने दावा किया था कि उन्हें वैध टिकट, वीजा, और बोर्डिंग पास होने के बावजूद विमान से उतार दिया गया था। इसके बावजूद, उन्हें कुवैत से वापस दिल्ली भेज दिया गया था।
एयरलाइंस का पक्ष
एयरलाइंस के प्रतिनिधि ने कहा था कि आलम की प्रोफाइल खराब थी और इसलिए उन्हें विमान से उतार दिया गया था।
न्यायालय का फैसला
न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता वाली पीठ ने एयरलाइंस के इस निर्णय को अनुचित ठहराया। उन्होंने एयरलाइंस को छह लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
संभावित लाभ
इस निर्णय के फलस्वरूप, विभिन्न एयरलाइंस अब यात्रियों के साथ उनके अधिकारों का सम्मान करने में और अधिक सतर्क रहेंगी। इससे यात्रियों के हितों की रक्षा होगी।
महत्वपूर्ण जानकारी:
संदर्भ | विवरण |
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याचिकाकर्ता | महमूद आलम |
एयरलाइंस | कुवैत एयरलाइंस |
दावा | वैध टिकट, वीजा, और बोर्डिंग पास होने के बावजूद विमान से उतार दिया गया |
एयरलाइंस का पक्ष | आलम की प्रोफाइल खराब थी |
न्यायालय का फैसला | एयरलाइंस को छह लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया |
संभावित लाभ | यात्रियों के हितों की रक्षा होगी |