कुवैत में ऑनलाइन शॉपिंग का नियम बदला, अब 14 दिन में वापस कर सकेंगे सामान, अमीरी डिक्री जारी
कुवैत में डिजिटल कॉमर्स यानी ऑनलाइन खरीदारी को लेकर एक बड़ा और नया कानून लाया गया है। रविवार, 22 फरवरी 2026 को कुवैत ने आधिकारिक तौर पर अमीरी डिक्री-कानून संख्या (10) 2026 जारी किया है। इस कानून का मकसद ऑनलाइन बाजार को सुरक्षित बनाना और ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना है। कुवैत में रहने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए यह जानना जरूरी है क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग पहले से ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होगी।
ग्राहकों को क्या नए अधिकार मिलेंगे?
इस नए कानून के तहत सबसे बड़ा फायदा आम ग्राहकों को होने वाला है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के डिजिटल व्यापार नहीं कर सकती। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं:
- सामान वापसी का हक: सामान मिलने के 14 दिनों के अंदर उसे वापस या बदलने का अधिकार होगा, बशर्ते वह सही हालत में हो।
- रिफंड की सुविधा: रिफंड उसी माध्यम से मिलेगा जिससे पैसा दिया गया था, और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं कटेगा।
- गलती सुधारना: अगर ऑर्डर करते समय कोई गलती हो जाए, तो उसे रद्द या संशोधित करने की सुविधा मिलेगी।
- सही जानकारी: बेचने वाले को अपना नाम, कीमत और उत्पाद की सही जानकारी साफ अक्षरों में लिखनी होगी।
कब से लागू होगा यह नियम और कौन करेगा निगरानी?
इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी Ministry of Commerce and Industry (MoCI) के पास होगी। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से जुड़े मामलों को Central Bank of Kuwait (CBK) देखेगा। अगर कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसके लिए एक उल्लंघन समिति (Violations Committee) बनाई गई है जो जुर्माना और सजा तय करेगी।
कानून के पूरी तरह से लागू होने में थोड़ा वक्त लगेगा। MoCI को कानून के प्रकाशन के एक साल के भीतर इसके कार्यकारी नियम (Executive Regulations) जारी करने होंगे। ये नियम जारी होने के एक महीने बाद यह कानून पूरी तरह से प्रभाव में आ जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कुवैत का डिजिटल बाजार पूरी तरह बदल जाएगा और धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी।




