1 जनवरी से नए प्रतिबंध लागू हो जाएंगे और उसके तहत work और रेसिडेंसी परमिट उन प्रवासियों के रिन्यू नहीं किए जाएंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगी. कुवैत के मंत्रिमंडल ने डेमोग्राफिक और संतुलन को ठीक करने के लिए नए प्रतिबंध की घोषणा की थी जो अब 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगी.
श्रम मंत्रालय के प्राधिकरण ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है ताकि ऐसे सारे लोगों का तुरंत पता लगाया जा सके और उन्हें कुवैत से बाहर डिपोर्ट किया जा सके.
नए कानून के अनुसार श्रम मंत्रालय वर्क परमिट को रिन्यू नहीं करेगा जिसके वजह से कंपनियों के साथ कार्य करने का कॉन्ट्रैक्ट पता खत्म हो जाएगा और व्यक्ति को कुवैत छोड़ना होगा.
हालांकि कुवैत छोड़ने के लिए 3 महीने तक का समय दिया जाएगा ताकि व्यक्ति इस समय के दौरान देश को छोड़ सके.
हाल के कुछ महीनों में कुवैत में प्रवासियों की संख्या पर रोक लगाने के लिए कई प्रकार के दबाव दिखाई दिए हैं और कुवैत का कहना है कि इतनी भारी संख्या में प्रवासियों ने कुवैत के संसाधनों और यहां की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पर काफी दबाव दिया है जिसके वजह से गुणवत्तापूर्ण जीवन लाने में काफी कठिनाई आ रही है.GulfHindi.com