Driving Licence को लेकर नए तरह के नियम लागू

कुवैत में Driving Licence को लेकर नए तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं। First Deputy Prime Minister, Minister of Interior, और acting Minister of Defence, Sheikh Talal Al Khalid, ने Ministerial Decision No. 410 of 2023 जारी कर दिया है और यातायात नियमों में कुछ बदलाव की जानकारी दी है।

Licence की वैधता को लेकर दी गई जानकारी

प्राईवेट cars, taxis, और transport cars के लिए दिए जाने वाले ‘Special market licences’ की वैधता अब कुवैती और जीसीसी नागरिकों के लिए 15 सालों के लिए हो गई है और नॉन कुवैती के लिए यह वैधता 1 साल की हो गई है।

वहीं General market licences को दो कैटेगरी में बांटा गया है। Category ‘A’ में उन वाहनों को रखा गया है जिसमें 25 से अधिक यात्री आ सकते हैं। वहीं Category ‘B’ में उन वाहनों को रखा गया है जिसमें 7 से 25 यात्री आ सकते हैं। यह लाइसेंस कुवैती और जीसीसी नागरिकों के लिए 10 सालों के लिए वैध होंगे और नॉन कुवैती के लिए 1 साल के लिए वैध होंगे। इसके अलावा motorised bicycle licence के लिए सैलरी लिमिट तय कर दिया है। इसके लिए आवेदक के पास रेसीडेंसी परमिट होना चाहिए और उसकी सैलरी 120 dinars से कम नहीं होनी चाहिए।

 

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