कुवैत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ा दी है। अब कुवैती नागरिकों और खाड़ी देशों (GCC) के नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस 15 साल तक वैध रहेगा, जबकि प्रवासी (expatriate) निवासियों के लिए इसकी वैधता 5 साल कर दी गई है। पहले प्रवासियों के लिए यह अवधि सिर्फ 3 साल थी।
यह फैसला कुवैत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख फहद यूसुफ अल-सबा ने आदेश जारी करके लिया। यह देश के ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
नए नियमों के अनुसार:
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प्रवासी निवासियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अब 5 साल के लिए वैध रहेगा।
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कुवैती नागरिकों और खाड़ी देशों के नागरिकों के लिए यह वैधता 15 साल होगी (पहले 10 साल थी)।
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बिना नागरिकता वाले निवासियों (stateless residents) के लिए लाइसेंस की वैधता अब भी उनके ID डॉक्यूमेंट की वैधता से जुड़ी रहेगी।
पिछले कुछ सालों में प्रवासी निवासियों के लाइसेंस की वैधता कभी सिर्फ 1 साल तक सीमित कर दी गई थी। कुछ महीने पहले इसे 3 साल किया गया था, और अब सीधे 5 साल कर दिया गया है।
कुवैत में प्रवासियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पाने के नियम काफी सख्त हैं। इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय डिग्री होना जरूरी है और कम से कम दो साल तक कुवैत में कानूनी रूप से रहना भी अनिवार्य है।




