कुवैत सरकार का सख्त आदेश, बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने पर 3 साल की जेल और 3000 KWD का भारी जुर्माना
कुवैत के आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने देश में ड्रोन के अवैध इस्तेमाल को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को मंत्रालय ने बताया कि कुछ लोग बिना अनुमति के हवाई फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नासिर बुसलीब ने साफ किया है कि ऐसा करना सुरक्षा और सैन्य प्रयासों में बाधा डालता है। पकड़े जाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।
क्या हैं ड्रोन उड़ाने के नियम और सजा
कुवैत में बिना परमिशन ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से बैन है। अगर कोई प्रवासी, नागरिक या पर्यटक ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करना होगा।
- नियम तोड़ने वालों को 3,000 KWD तक का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
- सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है।
- बिना परमिट वाले ड्रोन को Ministry of Interior या कस्टम विभाग द्वारा तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
- लीगल तरीके से ड्रोन उड़ाने के लिए DGCA और आंतरिक मंत्रालय दोनों से अनुमति लेना जरूरी है।
- कुवैत आने वाले पर्यटकों को भी देश में प्रवेश करने से पहले ये अप्रूवल लेना आवश्यक है।
मलबे और सायरन को लेकर सरकार का अलर्ट
कुवैत में मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। पिछले 24 घंटों में रक्षात्मक ऑपरेशन्स के कारण गिरे मलबे (shrapnel) के 16 मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों को एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल (EOD) टीमों ने सुरक्षित तरीके से हैंडल किया है।
- हालिया तनाव शुरू होने के बाद से अब तक मलबे गिरने के कुल 372 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
- पिछले 24 घंटे में एक बार चेतावनी सायरन भी बजाया गया है, जिससे कुल सायरन बजने की संख्या 88 हो गई है।
- प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु या मलबा दिखे तो तुरंत इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करें।
- लोगों को किसी भी मलबे या अनजान वस्तु को छूने और उसके पास जाने से बचने की सख्त हिदायत दी गई है।




