Kuwait NRIs Gold Rules: भारत जाने वालों के लिए बड़ा बदलाव, अब कीमत नहीं बल्कि वजन पर तय होगा सोने का नियम
Kuwait में रहने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों के लिए एक जरूरी खबर है। भारत सरकार ने बैगेज रूल्स 2026 के तहत सोने के गहने लाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 2 फरवरी 2026 से लागू हुए इस नए नियम के बाद अब एयरपोर्ट पर सोने की कीमत नहीं, बल्कि उसका वजन देखा जाएगा। इससे यात्रियों को सोने के भाव बढ़ने पर कस्टम ड्यूटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वे आसानी से अपनी ज्वेलरी घर ले जा सकेंगे।
1. अब कितना सोना फ्री ले जा सकेंगे यात्री?
नए नियमों के मुताबिक, जो NRI एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए अब ‘वैल्यू लिमिट’ खत्म कर दी गई है। पहले 50,000 या 1 लाख रुपये तक की सीमा थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह वजन पर आधारित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सोने का भाव चाहे जो भी हो, आप तय वजन तक सोना ला सकते हैं।
- पुरुष यात्री: अधिकतम 20 ग्राम सोने के गहने (ड्यूटी फ्री)।
- महिला यात्री: अधिकतम 40 ग्राम सोने के गहने (ड्यूटी फ्री)।
- अन्य सामान (GFA): इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट्स की सीमा अब 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है।
2. कुवैत एयरपोर्ट पर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी?
कुवैत से रवानगी के वक्त भी आपको वहां के कस्टम नियमों का पालन करना होगा। अगर आप अपने साथ 3000 KWD (करीब 9,800 डॉलर) से ज्यादा का सोना या कीमती सामान ले जा रहे हैं, तो आपको इसे डिक्लेयर करना होगा। कुवैत के अधिकारियों के मुताबिक, भारत ले जाने के लिए सोना खरीदते समय पेमेंट केवल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही करें। कैश में खरीदी गई ज्वेलरी पर सवाल उठ सकते हैं और पक्का बिल साथ रखना अनिवार्य है ताकि एयरपोर्ट पर् जब्ती से बचा जा सके।
3. सोने के सिक्के और बिस्कुट पर क्या है नियम?
यह छूट केवल सोने के गहनों पर लागू है। अगर आप सोने के बिस्कुट, सिक्के या बार लाते हैं, तो उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इन पर पहले ग्राम से ही टैक्स देना होगा। अगर आप विदेश में 6 महीने से ज्यादा रहे हैं, तो इन पर लगभग 6% की रियायती ड्यूटी लगेगी। वहीं, अगर प्रवास 6 महीने से कम है, तो आपको लगभग 38.5% तक ड्यूटी चुकानी पड़ सकती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे ATITHI ऐप के जरिए पहले ही कस्टम डिक्लेरेशन भर दें ताकि भारत पहुंचने पर समय की बचत हो।




