कुवैत में रमजान की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। हिज हाईनेस अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबा ने देश के सभी नागरिकों और वहां रहने वाले प्रवासियों को रमजान के आगमन पर बधाई दी है। अल-उजैरी साइंटिफिक सेंटर के अनुसार, इस बार रमजान का पाक महीना बुधवार, 18 फरवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान 17 फरवरी को चाँद देखने के बाद किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी दफ्तरों के समय और मस्जिदों के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
🚨: कुवैत में बदला वीज़ा और नौकरी का नियम, अब फ्रीलांस परमिट के लिए देने होंगे 750 से 1000 दीनार।
सरकारी कर्मचारियों और अस्पतालों के लिए क्या है नया समय?
कुवैत के सिविल सर्विस कमीशन (CSC) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए काम के घंटे घटाकर मात्र साढ़े चार (4.5) घंटे कर दिए हैं। कर्मचारियों को लचीलापन दिया गया है कि वे सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच कभी भी अपनी ड्यूटी शुरू कर सकते हैं। यह नियम वहां काम करने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए भी काफी राहत भरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अस्पतालों का समय बदल दिया है। अस्पताल और प्राइमरी केयर सेंटर अब सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही मरीजों को देखेंगे।
मस्जिदों में लाउडस्पीकर और चंदे को लेकर क्या हैं सख्त नियम?
सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने रमजान के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मस्जिदों के अंदर या बाहर नकद चंदा (Cash Collection) पूरी तरह बैन है; अब दान केवल के-नेट या बैंकिंग ऐप के जरिए ही दिया जा सकता है। इसके अलावा, लोगों की सुविधा को देखते हुए नमाज और तरावीह के दौरान मस्जिदों के बाहरी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है। इफ्तार के आयोजन के लिए भी पहले से परमिशन लेनी होगी और अजान से 30 मिनट पहले ही खाना लगाने की इजाजत होगी।
महंगाई रोकने के लिए दुकानों पर कितना लगेगा जुर्माना?
रमजान में खाने-पीने की चीजों के दाम न बढ़ें, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स (MOCI) ने दुकानों पर निगरानी बढ़ा दी है। दुकानों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे चीजों के दाम न बढ़ाएं। अगर कोई दुकानदार ज्यादा कीमत वसूलता है, वजन में गड़बड़ी करता है या समान पर प्राइस टैग नहीं लगाता है, तो उस पर 1,000 से 3,000 कुवैती दीनार तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसी दुकानों को अस्थाई रूप से बंद भी किया जा सकता है।
