कुवैत में नए रेसीडेंसी कानून (New Residency Law) को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों के बीच यह भ्रम फैल गया था कि सरकार ने वीजा फीस या रेसीडेंसी शुल्क में छूट दी है। लेकिन अब कुवैत सरकार ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है और कहा है कि रेसीडेंसी या वीजा फीस में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है।
रेसीडेंसी या वीजा फीस में किसी भी तरह की छूट या बदलाव से मंत्रालय का साफ़ इंकार
कुवैत के आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि रेसीडेंसी फीस में छूट या इसे निलंबित (suspend) करने के जो दावे किए जा रहे हैं, वे “पूरी तरह गलत” हैं। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि रेसीडेंसी (इकामा) से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पहले की तरह ही चल रही हैं और मौजूदा कानूनों के हिसाब से ही सामान्य रूप से शुल्क वसूला जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप और पोस्ट्स के कारण लोगों में फ़ैल गया था भ्रम
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वायरल ऑडियो क्लिप और कुछ ऑनलाइन पोस्ट्स में यह दावा किया गया था कि नए रेसीडेंसी कानून के तहत प्रवासियों (Expatriates) को रेसीडेंसी फीस या वीजा चार्ज में छूट (Exemption) दी गई है। इसके बाद कई लोगों में यह कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि शायद इकामा फीस या वीजा चार्ज हटा दिया गया है या अस्थायी रूप से माफ़ कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि यह जानकारी किसी आधिकारिक निर्णय पर आधारित नहीं है।
रेसीडेंसी फीस में नहीं, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस के शुल्क में मिली है सीमित दायरे में राहत
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जिस “छूट” की बात हो रही है, वह असल में रेसीडेंसी फीस में नहीं है, बल्कि वह हेल्थ इंश्योरेंस फीस (Health Insurance Fee) में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह छूट भी सीमित दायरे में है। यह राहत मुख्य रूप से कुवैती परिवारों द्वारा स्पॉन्सर किए गए घरेलू कामगारों (Domestic Workers) के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के नए नियमों के तहत दी गई है।
कुवैती परिवारों द्वारा स्पॉन्सर किए गए पहले तीन घरेलू कामगारों को ही मिलेगी इंश्योरेंस माफ़ी
नए हेल्थ इंश्योरेंस नियमों के विस्तार में बताया गया है कि कुवैती परिवारों की तरफ से स्पॉन्सर किए गए ‘पहले तीन’ घरेलू सहायकों (Helpers) का हेल्थ इंश्योरेंस शुल्क माफ़ किया गया है। गौरतलब है कि नए नियमों के तहत ज़्यादातर प्रवासियों के लिए सालाना हेल्थ इंश्योरेंस फीस 100 कुवैती दिनार (KWD) रखी गई है, लेकिन कुवैती नागरिकों के पहले तीन डोमेस्टिक वर्कर्स पर यह फीस लागू नहीं होगी।
आम प्रवासियों के लिए इकामा और परमिट से जुड़े अन्य सभी शुल्क पहले की तरह ही वसूले जाते रहेंगे
यह नियम सिर्फ कुवैती परिवारों के पहले तीन वर्कर्स तक ही सीमित है। चौथे और उससे ज़्यादा घरेलू कामगार होने पर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग शुल्क (जैसे 10 KWD) देना होगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह छूट किसी अन्य कैटेगरी के निवासियों (Residents) पर लागू नहीं होती। रेसीडेंसी फीस, इकामा/परमिट फीस, वीजा चार्ज या रेसीडेंसी से जुड़े अन्य भुगतानों पर कोई छूट नहीं है; ये सभी शुल्क नए कानून और नियमों के मुताबिक पहले की तरह ही वसूले जा रहे हैं।





