पूरी खबर एक नजर,
- पंजीकरण ठीक से रिन्यू नहीं कराने की स्थिति में वाहन चालक पर भारी जुर्माना
- डुप्लीकेट नंबर प्लेट लेने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा
पंजीकरण ठीक से रिन्यू नहीं कराने की स्थिति में वाहन चालक पर भारी जुर्माना
सऊदी में वाहन का पंजीकरण ठीक से रिन्यू नहीं कराने की स्थिति में वाहन चालक पर भारी जुर्माना लग सकता है। General Directorate of Traffic (Muroor) ने वाहन चालकों के लिए इस बाबत चेताएनी जारी की है।
मंत्रालय ने कामगारों के लिए अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि वाहन के पंजीकरण के एक्सपायर होने के 60 दिन के अंदर अगर रिन्यू नहीं किया जाता है तो वाहन चालक पर SR100 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह शुल्क SR400 भी हो सकती है अगर वाहन भारी है।
जुर्माने की शुल्क वाहन पर निर्भर करती है
यानी कि जुर्माने की शुल्क वाहन पर निर्भर करती है। वहीं वाहन का नंबर प्लेट खो जाने की स्थिति में तुरंत criminal records department को इसकी सूचना दें। इसके बाद डुप्लीकेट नंबर प्लेट लेने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।