कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 अब 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस बार पिछले लॉकडाउन की अपेक्षा ज्यादा छूट दी गई है। इस बारे में सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं।
लॉकडाउन 5.0, 1 जून से लागू हो जाएगा। इस दौरान कोरोना प्रभावित और सील किए गये इलाकों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और ऐसे इलाकों में चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।
बढ़े लॉकडाउन में आगे स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ दिया है और जून खत्म होने के बाद राज्य सरकारें इस पर फैसला ले सकती हैं। इसके अलावा 8 जून से होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। लेकिन यहां सभी शर्तें बनी रहेंगी जो लॉकडाउन नियमों के अंतर्गत आती हैं।
लॉकडाउन 5.0 के तहत पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा और अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यात्रा के पूर्व नियमों का पालन करना होगा।
क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
-पहले से बंद की गई सभी गतिविधियां एक-एक कर खोली जाएंगी। लेकिन सील किए गये इलाकों पर
सावधानी रखते हुए सेवाएं खोली जाएंगी।
– लॉकडाउन 5.0 के पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर जारी करेगा।
– जबकि दूसरे चरण में राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमति के साथ स्कूल, कॉलेज खोलने की अनुमति देंगी।
– इसके अलावा, देशभर में सीमित संख्या में गतिविधियां बंद रहेंगी, इसमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल शामिल हैं.GulfHindi.com