केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ट्रेन में खाने और हवाई टिकट बुकिंग समेत LTC से जुड़े तीन नए नियमों को पहले ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। DoPT के मुताबिक कर्मचारियों को यह लाभ एलटीसी नियम (LTC Rule) के आधार पर किया जाएगा।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तीन नए नियमों की जानकारी दी गई है। एलटीसी से जुड़े डीओपीटी विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रेल यात्रा के दौरान खाने की कीमत और सरकारी खर्च पर टिकट बुकिंग को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं।
ये हैं LTC से जुड़े नए नियम
सरकारी कर्मचारियों को वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार देता है। वहीं, इन कर्मचारियों के लिए एलटीसी का नियम केंद्रीय सिविल सेवा 1988 के अनुसार तय किया गया है। यहां DoPT के नए नियमों की जानकारी दी गई है। डीओपीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब कर्मचारियों को ट्रेन की यात्रा के दौरान खाने पर किये खर्च को रीइंबर्स कर सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे केटरिंग के खाने को चुनते हैं तो उस पैसे को रीइंबर्स किया जाएगा।
हवाई टिकट बुकिंग नियम
अगर एलटीसी के तहत हवाई टिकट बुक किया गया है और उसे किसी कारण से कैंसिल करना पड़ता है, तो एयरलाइंस, एजेंट या प्लेटफॉर्म के तहत लगाए गए कैंसिल चार्ज के पेमेंट को भी रीइंबर्स किया जाएगा। डीओपीटी के मुताबिक जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा करने के हकदार नहीं हैं, उन्हें अब तीन ट्रैवल एजेंसियों आईआरसीटीसी (IRCTC), बीएलसीएल (BLCL) और एटीटी (ATT) के माध्यम से भी अनिवार्य रूप से अपने टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं है। बस या ट्रेन का किराया सबसे छोटे रूट के लिए लागू होगा। यहां टिकट कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज कर्मचारी को वहन करना होगा।