कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कुवैत कस्टम विभाग ने नए नियमों की घोषणा की है। अब यदि आप नकद, सोना या कोई महंगा सामान लेकर जा रहे हैं या ला रहे हैं, तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य है।
क्या-क्या बताना जरूरी होगा?
अब से जो यात्री कुवैत में आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, उन्हें 3,000 कुवैती दिनार (लगभग 9,700 अमेरिकी डॉलर) या उससे ज़्यादा की रकम ले जाने पर कस्टम में जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी देश की मुद्रा (रुपया, डॉलर आदि) शामिल है।
केवल नकदी नहीं, ये चीजें भी होंगी शामिल:
नकदी के अलावा, आपको इन चीजों की भी जानकारी देनी होगी:
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सोना (जैसे: सोने की ईंटें, सिक्के, गहने)
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महंगे व्यक्तिगत सामान (जैसे: लग्जरी घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, हीरे-जवाहरात)
क्या करना होगा?
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ये सभी चीजें हैंड बैगेज (कैरी ऑन बैग) में रखना होगा।
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इनके साथ आपको खरीद की रसीद या बिल भी रखना होगा, जिससे आप यह साबित कर सकें कि यह सामान आपका है।
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कस्टम विभाग कहता है कि इससे जांच में आसानी होगी और समय की बचत भी होगी।
क्या होगा अगर नहीं बताया?
अगर आप इन चीजों को घोषित नहीं करते (यानि बिना बताए ले जाते हैं), तो:
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आपका सामान जब्त किया जा सकता है।
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कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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आपको कस्टम अधिकारियों द्वारा रोका या हिरासत में लिया जा सकता है।
यात्रियों को सलाह
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यात्रा से पहले या कुवैत पहुंचने के बाद, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी है।
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अधिक जानकारी के लिए यात्री कुवैत कस्टम की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं या एयरपोर्ट पर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।




