महँगा GST का रास्ता साफ़. अब ज़्यादा देना होगा टैक्स, सरकार ने नये स्लैब को दी मंज़ूरी. इन सब के लिये जेब करना होगा ज़्यादा ढीला

Lov Singh11 August 20231 min read32 viewsFinance

संसद ने शुक्रवार को ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी।

जीएसटी का नया दायरा

इस नवीनतम संशोधन के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।

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राज्यसभा में वित्त मंत्री का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उक्त दोनों विधेयकों को पारित होने के लिए रखा, जिसे बिना चर्चा के स्वीकृत किया गया।

विपक्ष में अनुपस्थिति

विपक्षी दलों के अधिकांश सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, जिससे इसे आसानी से मंजूरी मिली।

महत्वपूर्ण जानकारी

प्रमुख बिंदु विवरण
जीएसटी दर 28 प्रतिशत
विधेयकों की स्थिति संसद में पारित
जीएसटी का विस्तार ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़दौड़ क्लब
विदेशी संस्थाओं पर प्रावधान जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य

यह संशोधन जीएसटी के दायरे को बढ़ाता है और ऐसे क्षेत्रों में परिवर्तन लाता है जो पहले इससे बाहर थे। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी आजीविका में वृद्धि करना है।

यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभिाषत करेगा. को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनयम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी. परिषद ने विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनयम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है. ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा.

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