कुवैत में प्रवासियों के कई वीजा में बदलाव की घोषणा की गई है। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रवासियों की बेहतरी के लिए वीजा नियमों में बदलाव किया जा रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि प्रवासी का पासपोर्ट खो जाता है। यह सुझाव दिया गया है कि अगर किसी प्रवासी का पासपोर्ट खो जाता है या डैमेज हो जाता है तो 2 सप्ताह के अंदर ही मंत्रालय को इसकी सूचना देनी होगी।
प्रवासियों के लिए कितना होगा Visit टाईमिंग?
इस बात की जानकारी दी गई है कि कुवैत में जाने वाले प्रवासी को केवल 3 महीने ही रहने की अनुमति होगी बशर्ते कि उनके वीजा को एक्सटेंड कर दिया जाता है या फिर उन्हें रेजिडेंस परमिट दे दिया जाए। यह कहा गया है कि टेंपरेरी रेजिडेंस परमिट की वैधता 3 महीने की होगी जिसे बाद में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि वीजा संबंधित सभी नियमों का पालन प्रवासियों के लिए जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ जरूर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन प्रवासियों के लिए भारी पड़ सकता है।