सख्त कार्यवाही की जाएगी
सऊदी में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इन सभी नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इन सभी नियमों में कामगार की सुरक्षा, मेडिकल इंश्योरेंस, मुआवजा और दूसरी जरूरतों को रखा गया है।
वित्तीय उल्लंघन को तीन भागों में बांटा गया है
नए फैसले के मुताबिक वित्तीय उल्लंघन को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ग्रुप 10 या 10 से कम कर्मचारी वाली कंपनी फिर दूसरे ग्रुप में 11 से 50 कर्मचारी वाले कंपनी और तीसरे ग्रुप में 51 या इससे अधिक कर्मचारी वाले कंपनी। कंपनी को कामगारों की सुरक्षा के लिए सभी तरह के नियमों का लागू करना होगा जिन्हें मंत्रालय के द्वारा मान्यता दी गई है। Minister of Human Resources and Social Development, Ahmed Al-Rajhi ने इसकी मंजूरी दे दी है।
कोई कंपनी ऐसा करने में विफल होती है तो उसे भारी जुर्माना चुकाना होगा
अगर कोई कंपनी ऐसा करने में विफल होती है तो उसे भारी जुर्माना चुकाना होगा। सबसे पहले वाले ग्रुप को 2,500 रियाल, दूसरे ग्रुप को 5,000 रियाल और तीसरे ग्रुप को 10,000 रियाल जुर्माना देना होगा।
मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया तो भी जुर्माना
इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस और चाइल्ड लेबर को लेकर भी नियम लागू किया गया है। अगर नियोक्ता कामगार और उसके परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस नहींकराता है तो भी उसपर जुर्माना लगाया जाएगा जैसे कि पहले ग्रुप पर 3,000 रियाल, दूसरे ग्रुप पर 5,000 रियाल और तीसरे ग्रुप पर 10,000 रियाल।
बच्चों से नहीं करवाना है काम
साथ ही 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने वाले लोगों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। पहले और दूसरे ग्रुप पर 10,00 रियाल और तीसरे ग्रुप पर 20,000 रियाल।