नए लेबर लॉ के मुताबिक कई सारे बदलाव किए हैं
संयुक्त अरब अमीरात में नए लेबर लॉ के मुताबिक कई सारे बदलाव किए हैं। उन्हीं में से एक बदलाव है वर्किंग अवर्स को लेकर यानी कि एक कामगार को कितने घंटे कंपनी को देना चाहिए। नए कानून में बताया गया है कि पेड़ की आवाज को किस तरह कम कैलकुलेट किया जाए और कामगार को अधिकतम कितने घंटे काम करने चाहिए।
एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है
किसी भी कामगार को एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है और एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नही करना है। अगर कोई घर से काम कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक समय तरह होना चाहिए। लगातार 5 घण्टे भी काम नही करना है। यह नियम 2 फरवरी, 2022 से लागू हो जाएगा।