भारत सरकार ने पीपीएफ, एससीएसएस और समय जमा खातों जैसी छोटी बचत योजनाओं के नियमों में संशोधन किया है। ये परिवर्तन ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए हैं।
पीपीएफ खाते में समयपूर्व बंदी की सुविधा
एक नोटिफिकेशन के अनुसार, पीपीएफ खातों में समय से पहले बंद करने की सुविधा कुछ शर्तों के अधीन उपलब्ध कराई गई है। पीपीएफ वर्तमान में 7.1% की ब्याज दर प्रदान कर रहा है।
SCSS खाता खोलने की अवधि बढ़ाई गई
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए, अब सेवानिवृत्ति के बाद खाता खोलने के लिए तीन महीने का समय दिया जा रहा है, जो पहले एक महीने था। इस योजना में वर्तमान में 8.2% की ब्याज दर ऑफर की जा रही है।
समय जमा योजना के नियम
नए नियमों के अनुसार, यदि पांच साल के समय जमा खाते से चार साल के बाद राशि निकाली जाती है, तो डाकघर बचत खाते की लागू दर पर ब्याज देय होगा। पहले के नियम के अनुसार, अगर पांच-वर्षीय सावधि जमा खाता चार साल के बाद बंद किया जाता था, तो तीन-वर्षीय सावधि जमा खाते की दर लागू होती थी।
महत्वपूर्ण जानकारी का तालिका
योजना | ब्याज दर | समयपूर्व बंदी के नए नियम | सेवानिवृत्ति के बाद खाता खोलने की अवधि |
---|---|---|---|
पीपीएफ | 7.1% | कुछ शर्तों के अधीन अनुमति | लागू नहीं |
एससीएसएस | 8.2% | लागू नहीं | 3 महीने तक विस्तारित |
समय जमा | भिन्न | चार साल के बाद डाकघर बचत दर पर ब्याज | लागू नहीं |