• सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक नए नियम की घोषणा की है।

Ministry of Health and Prevention and NCEMA ने COVID-19 के रोकथाम को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से COVID -19 के प्रसार के प्रकाश में सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक नए नियम की घोषणा की है।

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  • घटना से 24 घंटे पहले सभी उपस्थित लोगों के COVID-19 परीक्षण किया जाना जरुरी है।

नए नियमों के अनुसार शादी या अंतिम संस्कार में उपस्थिति रिश्तेदारों की संख्या सीमित होगी। शादी या संबंधित सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की कुल संख्या 10 लोगों से अधिक नहीं होनी चाहिए। घटना से 24 घंटे पहले सभी उपस्थित लोगों के COVID-19 परीक्षण किया जाना जरुरी है।

Chart: Comparing The Novel Coronavirus With MERS, SARS And The Common Cold : Goats and Soda : NPR

  • मास्क पहनने और पहले या बाद में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टरलाइज़ उपकरण का पालन करना होगा।

अंतिम संस्कार में उपस्थिति भी 10 लोगों तक सीमित है।और दफनाने के लिए लोगों की संख्या दो से कम हो गई है। पैलेबियर की संख्या चार-आठ लोगों तक कम हो गई है, जबकि कब्रिस्तान कार्यकर्ताओं को मास्क पहनने और पहले या बाद में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टरलाइज़ उपकरण का पालन करना होगा।

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।

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