UAE वर्क वीजा के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं. ये नियम खासतौर पर भारतीयों के लिए जानना बेहद जरूरी है. ये नियम यूएई की आईसीपी अथॉरिटी के तहत लागू हुआ है. अगर आप दुबई को छोड़कर अबू धाबी, शारजाह, रास अल खैमा या अजमान में काम करने जा रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है.
UAE वर्क वीजा के नियम में हुए हैं कौन से बदलाव
इससे पहले जब कोई भी कंपनी आपको नौकरी के लिए एंट्री परमिट भेजती थी, तो आप सीधे फ्लाइट की टिकट बुक करके यूएई जा सकते थे. लेकिन नए बदलाव के बाद अब आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत में स्थित यूएई एंबेसी जाना होगा.
आपको इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर जाना होगा-
- पासपोर्ट
- कंपनी का ऑफर लेटर
- एंट्री फॉर्मेट
- अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स
इन डॉक्यूमेंट्स के साथआपको एंबेसी से वीजा स्टिकर लगवाना होगा. इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना भी जरूरी है. जब तक वीजा स्टिकर नहीं लगेगा तब तक आप यूएई में प्रवेश नहीं कर सकते हैं.
वीजा स्टिकर लगाना अनिवार्य
एंटी परमिट पर साफ ये लिखा होता है कि आपको वीजा स्टिकर लगाना अनिवार्य है. वीजा स्टिकर लेने के बाद ही आप यूएई की यात्रा कर सकते हैं. इस परमिट की वैलिडिटी 60 दिनों की होती है.
इन भारतीयों पर लागू होंगे नियम
नय नियम विशेष रूप से उन भारतीयों पर लागू होते हैं कि जो आईसीपी के तहत आने वाले अमीरातों में नौकरी के लिए जा रहे हैं. लेकिन आपको बता दें कि यह नियम दुबई के लिए लागू नहीं है, क्योंकि वहां GDRFA सिस्टम चलता है.




