30 नवंबर से कामगारों के लिए एक नया नियम लागू
रियाद में 30 नवंबर से कामगारों के लिए एक नया नियम लागू होने वाला है। कहा गया है कि डिलीवरी वर्कर्स को हेल्थ सर्टिफिकेट रखना जरूरी है। Communications and Information Technology Commission (CITC) ने इस बात को अनिवार्य कर दिया है।
यह सारे टेस्ट कराना अनिवार्य
बताते चलें कि कामगारों को blood pressure, skin, neurological and venereal disease, Pulmonary Tuberculosis (TB) के लिए chest x-ray, vision, hearing disease, Hemoglobin A1C test, Hepatitis B और C HBV-HCV test, HIV test आदि कराना अनिवार्य है। 30 नवंबर के बाद से उनकी रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी जिन्होंने मेडिकल टेस्ट नहीं कराया है।