सऊदी अरब के नगर पालिका और आवास मंत्रालय ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए नए नियम जारी किए हैं। इनमें सख्त स्थानिक (space related), तकनीकी और दृश्य (visual) मानकों को शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, शहरी नियमों का पालन और निवेश की शर्तों में सुधार करना है।
किन प्रयोगशालाओं पर लागू होगा?
ये नियम उन सभी प्रयोगशालाओं पर लागू होंगे जो खाद्य परीक्षण और माप का काम करती हैं, चाहे वे स्वतंत्र रूप से काम करें या किसी मान्यता प्राप्त संस्था (conformity assessment body) का हिस्सा हों।
सरकारी प्रयोगशालाओं को छूट
सरकारी प्रयोगशालाएं जैसे कि सऊदी स्टैंडर्ड्स, मीट्रोलॉजी और क्वालिटी ऑर्गनाइजेशन द्वारा संचालित लैब्स, इन नियमों से मुक्त रहेंगी।
नए नियमों में क्या-क्या है?
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प्रयोगशालाएं शहरी क्षेत्र (urban boundaries) के अंदर ही चलानी होंगी।
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पर्यावरण या दृश्य प्रदूषण (visual pollution) नहीं होना चाहिए।
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अगर प्रयोगशाला स्वतंत्र बिल्डिंग में है तो हर 25 वर्ग मीटर जगह पर 1 पार्किंग स्पेस देना जरूरी है।
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प्रयोगशाला का न्यूनतम आकार 100 वर्ग मीटर होना चाहिए, चाहे वह किसी इमारत के अंदर हो या स्वतंत्र साइट पर।
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बिल्डिंग की बाहरी दिखावट पर भी नियम हैं। जैसे, बिल्डिंग के बाहर या छत पर तार या एयर-कंडीशनिंग यूनिट दिखाई नहीं देनी चाहिए। इससे सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित होगा।




