देश में करोड़ों ऐसे कारोबारी हैं जिनका कारोबार GST LIMIT के अंदर नहीं आता है. ऐसे करोड़ों कारोबारियों के लिए जीएसटी काउंसिल ने तोहफा दिया है. करोड़ों ऐसे कारोबारी अब ई-कॉमर्स पर ऑनलाइन अपना बिजनेस बिना जीएसटी के भी कर सकेंगे. यह सारे लोग बिना जीएसटी नंबर रजिस्टर किए हुए अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकेंगे.
मौजूदा नियम और नए नियम की जानकारी.
मौजूदा नियम के अनुसार ऑनलाइन ई-कॉमर्स पर बिक्री करने के लिए जीएसटी पंजीकरण होना अनिवार्य था. अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. और बिना GST के आप ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन और Meesho इत्यादि पर रजिस्टर कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर पाएंगे जिसके जरिए आप की बिक्री हो सकेगी.
छोटे व्यवसाय कैसे कर पाएंगे अब ज्यादा मुनाफा.
छोटे व्यवसाय करने वाले अपने प्रोडक्ट को अब सीधा फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकेंगे और अन्य विक्रेताओं का मुकाबला कर सकेंगे.
पहले जीएसटी नहीं होने के वजह से यह छोटे विक्रेता अपना माल बड़े विक्रेताओं को बेच देते थे जो बढ़िया मार्जिन जोड़कर ऑनलाइन बिक्री करते थे जिससे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को कम फायदा होता था और केवल जीएसटी नंबर रखने के साथ व्यवसाय करने वाला ज्यादा मुनाफा उठा ले जाता था.
नए नियम से अब स्थानीय निर्माता जो छोटे स्तर पर निर्माण कार्य करते हैं और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं वह लोग ऑनलाइन बिक्री कर भारत के किसी भी ग्राहक से जुड़ सकेंगे.
उदाहरण के तौर पर समझिए अगर कोई छोटा बुनकर भागलपुर का सिल्क का चादर या अन्य कपड़ा बनाता है और वह अगर ऑनलाइन बेचने अब लिस्ट करते जाता है तो वह सबसे बेहतर कीमत मार्केट में उपलब्ध करा पाएगा और क्वालिटी भी सबसे बेहतर होगी. इसका सीधा फायदा ग्राहक को बढ़िया क्वालिटी और कम दाम वही निर्माता को ग्राहक और बढ़िया मुनाफा दोनों मिलेगा.