जुर्माना देने के लिए रहें तैयार
अगर आप जानवरों को पालने के शौकीन है और आपके घर में एक कुत्ता है तो आपके लिए जरूरी खबर है। मिली जानकारी के अनुसार अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। नोएडा में डेवलपमेंट अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड बैठक में आवारा-पालतू कुत्तों और पालतू बिल्लियों को लेकर अथॉरिटी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी जरूरी सूचनाएं हैं जिनके घर में पालतू जानवर है।
कुत्ते के काटने से लोगों की जा रही है जान
अगर आपके पास कुत्ता है और वह किसी को काटता है तो जुर्माने के तौर पर दस हजार रुपए देने होंगे और घायल के इलाज का पूरा खर्च भी उठाना होगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के मुताबिक कई इलाकों से कुत्ते के काटने की घटना सामने आई है। सेक्टर-100 की एक हाउसिंग सोसायटी में मजदूर परिवार की बच्ची को आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस तरह से यह मामला गंभीर भी है।
कुत्तों के लिए जहां तहां खाना न डालें
इसलिए इस पॉलिसी के अनुसार अब उन लोगों पर भी कार्यवाही की जाएगी जो आवारा कुत्तों के लिए प्रेमवश जहां तहां खाना डालते हैं। अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो सावधान हो जाएं।
पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन जरूरी है, उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से) हर महीने दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
पालतू कुत्ते और बिल्ली के कारण अगर किसी को परेशानी होगी तो न्यूनतम 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा और घायलों का इलाज भी करवाना होगा।
दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जाएगा।
डॉग फीडर्स की मांग और उनके सहयोग से आरडब्लूए और एओए आउटडोर एरिया पर फीडिंग पॉइंट बनाएंगे
आज @noida_authority की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों हेतु नौएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए।
नौएडा क्षेत्र हेतु एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुये प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है।— CEO, NOIDA Authority (@CeoNoida) November 12, 2022