दुबई में स्थित प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) से जुड़े नए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जब वे अपनी संपत्ति बेचने का निर्णय लेते हैं.
इस सप्ताह से लागू हुए नियमों के अनुसार:
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प्रॉपर्टी बेचने वाले विदेशी निवेशकों के पास यूएई में बैंक खाता होना अनिवार्य है, ताकि बिक्री से संबंधित चेक क्लीयर किए जा सकें.
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केवल मूल प्रॉपर्टी मालिक/विक्रेता के नाम पर ही चेक स्वीकार किए जायेंगे
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किसी भी PoA (पावर ऑफ अटॉर्नी) धारक के नाम पर चेक स्वीकार नहीं किए जायेंगे.
आमतौर पर यूएई में यह नियम है कि प्रॉपर्टी निवेशक किसी तीसरे पक्ष जैसे कि रिश्तेदारों को पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) सौंपते हैं. इसका उद्देश्य यह होता है कि जब किसी खरीदार से सौदा तय हो जाए, तो भुगतान की प्रक्रिया को सुनिश्चित और सरल बनाया जा सके. इस प्रक्रिया के तहत, संपत्ति मालिक की गैर-हाजिरी में भी लेनदेन पूरे किए जा सकते थे. लेकिन अब दुबई में लागू नए नियमों के चलते, यह व्यवस्था सीमित कर दी गई है और केवल संपत्ति मालिक के नाम पर ही चेक स्वीकार किए जायेंगे.
YOUAE मॉर्टगेजेस (एक सलाहकार फर्म) के संस्थापक और सीईओ यश त्रिवेदी ने कहा, दुबई की अदालतों द्वारा जारी PoA के आधार पर, बैंक पहले उस व्यक्ति के नाम पर चेक जारी कर देते थे, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती थी. उन्होंने आगे बताया, “यह व्यवस्था अब इस सप्ताह से मान्य नहीं होगी. अब सभी भुगतानों को संपत्ति के टाइटल डीड में दर्ज असली मालिक के नाम पर ही किया जाना अनिवार्य होगा.
यूएई प्रॉपर्टी में विदेशी खरीदारों की लगातार बढ़ती दिलचस्पी
यूएई में अधिकारियां लेनदेन और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगातार नए नियम और सुरक्षा परतें जोड़ रही हैं. इस संदर्भ में, संपत्ति बेचने वाले की पहचान को प्रमुख रूप से सत्यापित किया जा रहा है, ताकि सौदे को कानूनी और स्पष्ट तरीके से मंजूरी दी जा सके. दुबई का रियल एस्टेट बाजार देशी और विदेशी निवेशकों दोनों के लिए लगातार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
2025 की शुरुआत से अब तक गैर-निवासी (Overseas) निवेशकों द्वारा की गई प्रॉपर्टी खरीदारी, 2024 के आंकड़ों की तुलना में और अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है.
पहले जब किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) सौंपी जाती थी, तो यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती थी. PoA दस्तावेजों को यूएई के विदेश मंत्रालय (MoFA) से प्रमाणित कराना पड़ता था और यदि एड्रेस या अन्य विवरणों में कोई बदलाव होता, तो और भी औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती थीं. सूत्र ने आगे बताया, अब दुबई लैंड डिपार्टमेंट इस नई पहल के ज़रिए यह स्पष्ट कर रहा है कि यदि कोई विदेशी निवेशक प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो वह PoA अधिकार सीधे दुबई की अदालतों के माध्यम से सौंपे.
यह प्रक्रिया Zoom जैसे वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी पूरी की जा सकती है.
अब भुगतान केवल टाइटल डीड में दर्ज मालिक को ही किया जाएगा
यश त्रिवेदी के ने बताया, यह बदलाव विशेष रूप से उन ग्राहकों पर लागू होता है जो अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं और भुगतान को PoA (पावर ऑफ अटॉर्नी) के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया, PoA धारक अब भी विक्रेता की ओर से लेनदेन कर सकता है, बशर्ते कि उसे स्थानीय अदालतों द्वारा प्रमाणित (attested) किया गया हो — चाहे वह खरीद हो या बिक्री. इसमें एकमात्र शर्त यह है कि भुगतान केवल उसी व्यक्ति के नाम पर किया जाएगा जो टाइटल डीड में मालिक के रूप में दर्ज है.




