अगर आप भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए NPS (National Pension System) में निवेश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS निवेशकों के लिए एक बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है, जिससे निवेश का पूरा प्रोसेस और भी सरल और तेज हो जाएगा। आइए, जानते हैं इस नए बदलाव के बारे में विस्तार से। 😊
T+0 सेटलमेंट सिस्टम का नया नियम
PFRDA ने NPS में T+0 सेटलमेंट सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो भी NPS योगदान सुबह 11 बजे तक ट्रस्टी बैंक को प्राप्त होगा, उसे उसी दिन निवेश कर दिया जाएगा। इससे NPS निवेशकों को उसी दिन के नेट एसेट वैल्यू (NAV) का फायदा मिलेगा, जो पहले संभव नहीं था।
अभी तक होता था T+1 सिस्टम 🕒
अब तक, जो भी योगदान ट्रस्टी बैंक को प्राप्त होता था, उसका निपटान अगले दिन (T+1) किया जाता था। यानी, एक दिन पहले तक जो पैसा जमा किया जाता था, उसे अगले दिन निवेश किया जाता था। लेकिन अब, PFRDA के इस नए नियम के तहत, सुबह 11 बजे तक प्राप्त किया गया योगदान भी उसी दिन के लागू NAV के साथ निवेश किया जाएगा, जिससे निवेशकों को जल्दी और सही समय पर लाभ मिल सकेगा।
निवेशकों को मिलेगा अधिक फायदा
PFRDA ने ई-एनपीएस के लिए ‘पॉइंट ऑफ प्रजेंस’ (POP), नोडल ऑफिस और एनपीएस ट्रस्ट को अपने ऑपरेशन्स को संशोधित समयसीमा के अनुसार चलाने का सुझाव दिया है। इससे निवेशकों को अधिक से अधिक फायदा मिल सकेगा। पहले, निवेश में एक दिन का अंतर आ जाता था, लेकिन अब इस बदलाव के साथ, यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई है।
NPS निवेश हुआ और भी आसान और तेज 🚀
इस नए नियम के साथ, NPS में निवेशकों के लिए यह प्रोसेस पहले से बेहतर हो गया है। अब सुबह 11 बजे तक जमा किया गया डी-रेमिट पैसा भी उसी दिन निवेश कर दिया जाएगा और वह भी उसी दिन के लागू NAV के हिसाब से। इससे NPS निवेश पहले से ज्यादा सरल और तेज हो जाएगा, और निवेशकों को जल्दी फायदा मिलेगा।
NPS में तेजी से हो रही है वृद्धि 📈
आपको बता दें कि पेंशन रेगुलेटर ने 2023-24 में गैर-सरकारी क्षेत्रों से 9.47 लाख नए सब्सक्राइबर NPS में शामिल किए, जिससे NPS की निवेश की राशि में 30.5% की वृद्धि हुई। यह राशि सालाना आधार पर 11.73 लाख करोड़ रुपये हो गई है। 31 मई 2024 तक NPS सब्सक्राइबर्स का कुल बेस 18 करोड़ है। वहीं, अटल पेंशन योजना (APY) के तहत कुल नामांकन 6.62 करोड़ पार कर गया है, जिसमें से 1.2 करोड़ से ज्यादा नामांकन 2023-24 में किए गए हैं।
टैक्स बेनिफिट
एनपीएस में निवेशक को टैक्स बेनिफिट का भी लाभ दिया जाता है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद जो 60 फीसदी राशि निकलती है उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है।