NPS (National Pension Scheme) से जुड़े लोग अब योजना से निकासी के समय एक से अधिक एन्युटी या पेंशन योजना में निवेश कर पाएंगे। ये विकल्प उन्हें मिलेगा, जिनका एन्युटी फंड 10 लाख रुपये से ज्यादा होगा। प्रत्येक एन्युटी में कम से कम पांच लाख रुपये का निवेश करना होगा। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए के हालिया सर्कुलर के अनुसार, एनपीएस सदस्यों को निकासी के वक्त किसी एक एन्युटी / पेंशन सेवा प्रदाता यानी जीवन बीमा कंपनी से एक से अधिक पेंशन प्लान खरीदने का विकल्प दिया जाएगा। इससे पहले एक ही प्लान खरीदने की इजाजत थी।

Annuity / Pension Plan :

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन / एन्युटी प्लान जीवन बीमा कंपनियों से खरीदना होता है, जो ग्राहकों को उनके निवेश के आधार पर मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन देती हैं। फिलहाल 15 कंपनियां यह सेवा देती हैं।

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Pension के लिए रहिए स्वतंत्र

बीमा कंपनियां निवेश अवधि और प्रदर्शन के आधार पर अलग-अलग एन्युटी / पेंशन प्लान उपलब्ध कराती हैं, जिनमें वार्षिक ब्याजें दरें और मुनाफा भी अलग होता है। अधिक पेंशन के लिए निवेशक ज्यादा मुनाफे वाली योजनाओं को चुन सकेंगे। साथ ही बाजार जोखिम के आधार पर भी पेंशन प्लान चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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