ओमान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। मस्कट में स्थित भारतीय दूतावास ने इस संबंध में नई एडवाइजरी जारी की है। यह अपडेट उन भारतीय प्रवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कुवैत या अन्य खाड़ी देशों में रहते हैं और अक्सर काम या घूमने के सिलसिले में ओमान की यात्रा करते हैं। अब अधिकांश यात्रियों को यात्रा से पहले ई-वीज़ा (e-Visa) लेना अनिवार्य होगा।

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किन यात्रियों को मिलेगा वीज़ा ऑन अराइवल?

ओमान प्रशासन के अनुसार अब सामान्य तौर पर सभी भारतीयों को रॉयल ओमान पुलिस की वेबसाइट से पहले ही वीज़ा आवेदन करना होगा। हालांकि कुछ खास श्रेणियों के लिए 14 दिन के वीज़ा ऑन अराइवल (VOA) की सुविधा दी गई है। इसके लिए यात्रियों को नीचे दी गई शर्तों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा:

  • कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई या बहरीन का वैध रेजिडेंट कार्ड रखने वाले भारतीय नागरिक।
  • जिन भारतीयों के पास अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान या शेंगेन देशों का वैध वीज़ा या रेजिडेंस परमिट मौजूद है।
  • यात्री के पास कंफर्म रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग का होना अनिवार्य है।
  • यात्रा के दौरान वैध स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) साथ रखना ज़रूरी है।

फीस और अन्य जरूरी नियम

नए नियमों के तहत पासपोर्ट की वैधता आवेदन की तारीख से कम से कम छह महीने होनी चाहिए। खाड़ी देशों में रह रहे वे भारतीय छात्र जिनके पास स्टूडेंट रेजिडेंट कार्ड है, उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं मिलेगी और उन्हें पहले से ही वीज़ा लेना होगा। ओमान में वीज़ा और जुर्माने की जानकारी नीचे दी गई है:

वीज़ा का प्रकार अनुमानित शुल्क
10 दिनों का टूरिस्ट वीज़ा 5 OMR (लगभग 4 KWD)
30 दिनों का टूरिस्ट वीज़ा 20 OMR (लगभग 16 KWD)
ओवरस्टे जुर्माना 10 OMR प्रति दिन

भारतीय दूतावास ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सीमा पर परेशानी से बचने के लिए सही वीज़ा श्रेणी का चुनाव करें। यह बदलाव क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा पर प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए किया गया है।